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Himalaya Bhawan Residential Welfare Society


Guidelines


* हिमालय भवन निवासियों के लिए सामान्य दिशा निर्देश:


गाइड लाइन फॉर फ्लैट ऑनर:

  1. कॉमन एरिया को आप पेर्सनली यूज़ नहीं कर सकते हैं जैसे लाबी में सामान या इश्तेहार लगाना, पैसेज एरिया में गमले, मोमबत्ती या अन्य प्रकार के सामान रखना। बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का कार्य आप नहीं कर सकते हैं।
  2. अगर आप परिसर को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाते हुए पाये जाते हैं तो आपके ऊपर पेनाल्टी का प्रावधान है जिसका भुगतान आपको करना होगा।
  3. परिसर आपका है इसको साफ-सुथरा रखने में हमारा सहयोग करें।
  4. कॉमन एरिया में मादक पदार्थ जैसे शराब / सिगरेट का पीना मना है।
  5. पान मसाला आदि खाकर अपार्टमेन्ट में इधर-उधर थूकना तथा दीवारे फर्श आदि गन्दा करना मना है।
  6. अपने पालतू जानवरों को सार्वजनिक खुला स्थान से दूर रखें।
  7. परिसर के अंदर तेज गति से गाड़ी न चलाएं।
  8. फूल तोड़ना मना है।
  9. मुख्य द्वार पर लगे सुरक्षा कर्मियों से अच्छा व्यवहार करें, वे आपकी सुरक्षा के लिये हैं।
  10. आपके दो / चार पहिया वाहनों को अपनी निधार्रित पार्किंग में ही खड़ा करें।
  11. फ्लैट के अंदर के कार्य आपको स्वयं करने होंगे, वे कॉमन सुविधाओं / मेन्टीनेन्स में नहीं आते हैं।

पालतू कुत्ते के लिए गाइड लाइन:

  1. अगर आपका पालतू कुत्ता परिसर को किसी भी प्रकार की हानि पहुँचाता है, तो आप उसके पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे, और इसकी जिम्मेदारी पालतू कुत्ते के मालिक की होगी।
  2. आपको अपने कुत्तों को तिमाही चेकउप मान्यता प्राप्त डॉक्टर से कराना होगा तथा उसकी फोटोकॉपी मेन्टीनेन्स ऑफिस / कब्जा कार्यालय में जमा करानी होगी।
  3. यदि आपका पालतू कुत्ता परिसर को गन्दा करता है तो उसकी जिम्मेदारी पैट ऑनर की होगी, पकड़े जाने पर 500/- पेनाल्टी का प्रावधान है।

मूव-इन और मूव-आउट दिशा निर्देश:

  1. मूव-इन तथा मूव-आउट करने से पहले मेन्टीनेन्स ऑफिस / कब्जा कार्यालय में सूचित करना जरुरी है।
  2. मूव-इन (किरायेदार) रखते समय निम्नलिखित दस्तावेजों का होना आवश्यक है:
    1. फ्लैट ऑनर की अनुमति आवश्यक है।
    2. रेन्ट एग्रीमेंट की कॉपी।
    3. पुलिस वेरिफिकेशन फ्लैट स्वामी द्वारा।
    4. आधार कार्ड की कॉपी।
    5. पासपोर्ट साइज दो कलर फोटो।
  3. मूव-इन तथा मूव-आउट करते समय कॉमन एरिया को कोई भी हानि पहुँचाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, और नुकसान की भरपाई आपके द्वारा की जाएगी।
  4. किरायेदार को फ्लैट खाली करते समय अपने फ्लैट ऑनर से लिखित अनुमति मेन्टीनेन्स ऑफिस में एक सप्ताह पूर्व प्रस्तुत करनी होगी।

फिटआउट गाइडलाइन:

  1. फ्लैट में फिटआउट का काम कराने से पहले मेन्टीनेन्स ऑफिस / कब्जा कार्यालय में सूचित करना होगा।
  2. इंटीरियर का काम करते समय निम्न बातों का पालन करना अनिवार्य है:
    1. काम करने वालों का पूरा विवरण लिखित रूप में दें।
    2. फ्लैट के बाहर कार्य नहीं होगा।
    3. मलबे को कैम्पस से बाहर करने की जिम्मेदारी फ्लैट ऑनर की होगी।
    4. कॉमन एरिया के हुए नुकसान की जिम्मेदारी फ्लैट ऑनर की होगी।
    5. शाम 6 बजे के बाद कार्य नहीं होगा।

* हिमालय भवन व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्यों के लिए सामान्य दिशा निर्देश:


• यह ग्रुप हिमालय भवन निवासियों का है। इस ग्रुप का उद्देश्य हिमालय भवन के उथान, विकास, निवासियों की समस्याएं, समाधान, सुझाव, सहयोग एवं योगदान के लिए बनाया गया है।

• एक फ्लैट से अधिकतम दो लोगों को जोड़ा जा सकता है।

• इस ग्रुप में निम्नलिखित विषयों की पोस्ट वर्जित है:

  • गुड मॉर्निंग/गुड इवनिंग मेसेज
  • धार्मिक, राजनीतिक एवं किसी भी तरह की सोशल मीडिया पोस्ट।
  • त्योहारों पर भेजे जाने वाले संदेश।
  • किसी भी तरह का विज्ञापन।
  • आरोप-प्रत्यारोप

• सदस्यों की गरिमा को ध्यान में रखते हुए उचित भाषा का प्रयोग करें।

"हिमालय भवन को शहर की सबसे खूबसूरत सोसाइटी के रूप में विकास करने में सहयोग करें।"